गुजरात :- साबरमती एक्सप्रेस केस मे SIT कोर्ट ने 2 को दी उम्रकैद, 3 बरी

साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस को जलाए जाने के मामले में एसआईटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीन लोगों को बरी कर दिया है. जबकि 2 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में आज पांच लोगों पर फैसला सुनाया गया है.
इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया था. आपको बताते चलें कि पंद्रह साल पहले 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में 59 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई. ये सभी ‘कारसेवक’ थे, जो अयोध्या से लौट रहे थे.